
गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के संपत्तिकर भुगतान हेतु शासन ने दी एक माह की छुट

राजनांदगांव 3 अपै्रल। नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक करो का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लिया जाता है। आम नागरिकोें की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये छत्तीसगढ शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा दिनांक 2 अपै्रल 2025 को आदेश जारी कर इस माह की विशेष छुट के तहत 30 अपै्रल 2025 तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर अधिभार नहीं लगने छुट प्रदान की गई है।
उक्ताशय की जानकारी देते हुये नगर निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि शासन द्वारा करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुये नगरीय निकायों को देय संपत्तिकर की अधिकतम वसूली एवं आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा 30 अपै्रल 2025 तक संपत्तिकर का भुगतान करने पर विशेष छुट प्रदान करने के निर्देश प्राप्त हुये है।
निर्देश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में लोकसभा निर्वाचन कार्य, निकायों का परिसीमन कार्य, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य तथा स्थानीय निकायो का निर्वाचन आदि में आचार सहिता भी प्रभावी रही एवं उक्त कार्यो में निकायो के अधिकारी व कर्मचारी भी संलग्न रहे, जिसके परिणाम स्वरूप आय संग्रहण की कार्यवाही प्रभावित रही। जिसके आधार पर इस वर्ष संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने हेतु अतिम तिथि 30 दिवस की विशेष छुट प्रदान करते हुए दिनांक 30 अपै्रल 2025 निर्धारित की गयी है।
आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने कहा कि राजस्व अमला द्वारा घर घर जाकर भी सम्पत्तिकर की वसूली की जावेंगी तथा नगारिकों को ऑनलाईन भुगतान हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। आयुक्त ने सभी करदाताआंे से अपने संपत्तिकर का भुगतान कर छुट का लाभ लेते हुये नगर विकास में सहयोग करने की अपील की है।