
राजनांदगांव। साइबर सेल और थाना सिटी कोतवाली राजनांदगांव पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक युवक को सार्वजनिक स्थान पर चाकू लहराकर लोगों को डराने-धमकाने और सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, श्री मोहित गर्ग (भा.पु.से.) पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक (भा.पु.से.) श्रीमती वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में शहर में अड्डेबाजी और चाकूबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।
इसी दौरान, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि बीएनसी मील चाल, राम मंदिर के पास एक युवक हाथ में चाकू लेकर आने-जाने वालों को डराने-धमकाने की हरकत कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी कृष्णा बंसोड़ पिता स्व. ईश्वर बंसोड़ (उम्र 18 वर्ष 9 माह), निवासी बख्तावर चाल गली नं. 01, तुलसीपुर, थाना कोतवाली राजनांदगांव (छ.ग.) को घेराबंदी कर पकड़ा।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक लोहे का धारदार चाकू जब्त किया। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर चाकू लहराते हुए फोटो भी अपलोड की थी। आरोपी का यह कृत्य दहशत फैलाने और आर्म्स एक्ट का उल्लंघन करना पाया गया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 600/25, धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर पेश कर जिला जेल राजनांदगांव भेज दिया गया।
राजनांदगांव पुलिस की अपील:
सोशल मीडिया पर धारदार हथियारों का प्रदर्शन करना, भय उत्पन्न करने वाली सामग्री पोस्ट करना कानूनी अपराध है। ऐसे मामलों में पुलिस की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।









































