राजनांदगांव : 12 मार्च को पहला नेशनल लोक अदालत…

नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने बैठक आयोजित
राजनांदगांव 19  फरवरी 2022। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं माननीय मुख्य न्यायाधिपति छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 12 मार्च 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन निर्धारित किया गया है। नेशनल लोक अदालत वर्ष 2022 का पहला लोक अदालत होगा तथा यह लोक अदालत पूरे देश में आयोजित किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय, राजनांदगांव के साथ तालुक स्तर पर डोंगरगढ़, खैरागढ़, अम्बागढ़ चौकी एवं छुईखदान में आयोजित की जायेगी। नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने तथा अधिक से अधिक प्रकरणों को निराकरण के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विनय कुमार कश्यप द्वारा न्यूडीआर भवन जिला न्यायालय परिसर में बैठक ली गई।

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बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विनय कुमार कश्यप ने कहा कि प्रस्तुत किये जा रहे प्रकरणों में अधिक से अधिक ध्यान देने तथा सभी के उचित प्रयासों से वर्ष के पहले नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने का प्रयास किया जाना है।  इस अवसर पर न्यायाधीशगण, अपर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, बीमा कंपनी के अधिकारीगण, बैंक अधिकारगण, विद्युत विभाग अधिकारी तथा अन्य विभाग के अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, बीमा कंपनी के अधिवक्तागण सम्मिलित हुए।


जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री देवाशीष ठाकुर ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नेशनल लोक अदालत के लिए गठित खण्डपीठों द्वारा विभिन्न प्रकरणों व प्री-लीटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरणों, धारा-138, परक्राम्य लिखत अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, राजस्व प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों व पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगरपालिका परिषद में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण में प्रस्तुत किये जायेंगे, जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर लोक अदालत खण्डपीठ में निराकृत किये जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति लोक अदालत के माध्यम से अपना प्रकरण निराकृत करना चाहता है, तो वह 12 मार्च को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना प्रकरण निराकृत करा सकते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अपील की गई है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन आवश्यक रूप से करें। सभी अपने मामलों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराकर सुलभ, शीघ्र एवं सस्ता न्याय प्राप्त करें।