अनेक संस्थाओं के उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध तथा उर्वरक की जब्ती
रायपुर, 9 जुलाई 2021/ खरीफ वर्ष 2021-22 में रायपुर जिले के सभी बीज, उर्वरक ,कीटनाशक विक्रेताओं के विक्रय परिसर एवं गोदामों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन करते पाये जाने पर संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी कर समय-सीमा में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।
कृषि विभाग रायपुर के उप संचालक ने बताया कि कृषि मंत्री श्री रविंद्र चैबे के दिए निर्देशानुसार गत दिवस जिला स्तरीय निरीक्षण दल के द्वारा अलग-अलग जगहों में एक साथ औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें मेसर्स नरेश बीज भंडार, गोबरा-नवापारा के उर्वरक परिसर पर उपलब्ध उर्वरक-जिंक सल्फेट मोनोहाईड्रेट (क्रियेटिन) मात्रा 8.25 क्वि. के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही मेसर्स किसान संसार, गोबरा-नवापारा के विक्रय परिसर का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान बिना उर्वरक लाइसेंस के विक्रय किया जाना पाया गया। गोदाम में उपलब्ध उर्वरक, जिंक हाई (फाइटोकेयर) मात्रा 4.15 क्वि. एवं सल्फर 90 प्रतिशत पाउडर (फर्टिस- WG) मात्रा 9.00 क्ंिवटल की जब्ती की कार्यवाही की गयी ।
उन्होंने बताया कि इसी अनुक्रम में जिला स्तरीय अन्य दल द्वारा मेसर्स अभनपुर कृषि केन्द्र, अभनपुर के विक्रय परिसर से उर्वरक-सल्फर 90 प्रतिशत (नैनो सल्फ -WG) मात्रा 60 कि.ग्रा. के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ-साथ संबंधित फर्मो को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए समय सीमा में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये।