मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में स्वरोजगार स्थापना के इच्छुकों से आवेदन लिए जा रहे हैं। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से मिली जानकारी के मुताबिक कलेक्टोरेट स्थित प्रथम तल के कक्ष क्रमांक-66 में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन जमा किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए दूरभाष कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07722-232966 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसी तरह नगरी और धमतरी विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राही सहायक प्रबंधक, श्री एस.के.पाण्डेय के मोबाईल नंबर 78986-09895 पर सम्पर्क कर सकते हैं। कुरूद विकासखण्ड के हितग्राही सहायक प्रबंधक, श्री डी.पी.साहू मोबाईल नंबर 84355-58175, मगरलोड के हितग्राही सहायक प्रबंधक श्री पारसमणी वर्मा मोबाईल नंबर 91652-25192 और धमतरी शहरी क्षेत्र के हितग्राही सहायक प्रबंधक, कुमारी रत्ना सहारे के मोबाईल नंबर 81203-55887 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
गौरतलब है कि इस योजना के तहत आवेदक के स्वयं के व्यवसाय के लिए ऋण की अधिकतम सीमा दो लाख है। इसी तरह सेवा के लिए ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपए एवं उद्योग के ऋण की अधिकतम सीमा 25 लाख रूपए है। इसमें 10 से 25 प्रतिशत अधिकतम मार्जिन मनी डेढ़ लाख रूपए तक की पात्रता अनुसार छूट प्रदान की जाएगी। योजना के तहत छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, 18 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के आठवीं पास हितग्राही आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रूपए नहीं होने संबंधी शपथ पत्र, दो नए रंगीन फोटो तथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र अथवा ड्राइविंग लाइसेंस जमा करना होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक, अल्पसंख्यक, जाति संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ लगाना होगा।