
अंबागढ़ चौकी, 30 सितंबर 2026 – छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित सेवा मानकों एवं उपभोक्ता हित संबंधी प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के डोंगरगांव संभाग अंतर्गत अंबागढ़ चौकी नगर में विद्युत उपभोक्ता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
इस कार्यशाला में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के अध्यक्ष श्री ए.के. गौराहा ने उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, शिकायत दर्ज कराने के विभिन्न माध्यमों तथा शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
इस अवसर पर उपभोक्ता फोरम के सदस्य श्री एन.के. साहू एवं चौकी उपसंभाग के सहायक अभियंता श्री बी.के. कुर्रे सहित बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ता उपस्थित रहे। कार्यशाला में घरेलू एवं व्यावसायिक उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं से संबंधित निर्धारित सेवा मानकों, उपभोक्ता अधिकारों तथा समयबद्ध शिकायत निवारण व्यवस्था के बारे में जागरूक किया गया।
उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्री ए.के. गौराहा ने कहा कि बिजली बिल, मीटर, विद्युत आपूर्ति, वोल्टेज, कनेक्शन सहित अन्य विद्युत सेवाओं से संबंधित समस्या होने पर उपभोक्ताओं को निर्धारित शिकायत निवारण माध्यमों के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
उन्होंने बताया कि यदि निर्धारित स्तर पर शिकायत का संतोषजनक निराकरण नहीं होता है, तो नियमानुसार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की जा सकती है।
उन्होंने उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेजों तथा फोरम की भूमिका के संबंध में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सरल, सुलभ और निर्धारित प्रक्रिया उपलब्ध कराना है।
कार्यशाला में बताया गया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन शिकायत व्यवस्था सहित विभिन्न शिकायत निवारण माध्यम उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज कराने के साथ-साथ शिकायत की स्थिति एवं समाधान की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम उपभोक्ताओं की शिकायतों एवं विवादों के निराकरण के लिए निर्धारित व्यवस्था के तहत कार्य करता है। फोरम के माध्यम से विद्युत सेवाओं से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं को नियमानुसार समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलता है।
कार्यशाला के दौरान उपभोक्ताओं की विभिन्न जिज्ञासाओं एवं विद्युत संबंधी समस्याओं को सुना गया तथा उन्हें संबंधित शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया।
अधिकारियों ने कहा कि जागरूक उपभोक्ता ही अपने अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है, इसलिए प्रत्येक उपभोक्ता को विद्युत सेवाओं, निर्धारित सेवा मानकों तथा शिकायत निवारण के उपलब्ध माध्यमों की जानकारी रखना आवश्यक है।
कार्यशाला में उपभोक्ताओं को संदेश दिया गया कि “अपने अधिकार जानिए, सही माध्यम से शिकायत दर्ज कराइए और समाधान की प्रक्रिया को समझिए।” साथ ही उपभोक्ता हित में शिकायत निवारण व्यवस्था का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।











































