रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण काबू होने पर आबकारी आयुक्त ने छत्तीसगढ़ के देशी शराब दुकान खोलने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में दुकान खोलने का समय प्रातः 9:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक निर्धारित की गई है।
आवश्यकता अनुसार जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा समय में कमि या वृद्धि की जा सकेगी। कोरोना नियमों का पालन करते हुए देशी शराब दुकान से शराब लिया जा सकेगा। आदेश में बताया गया है कि विदेशी मदिरा हेतु होम डिलीवरी/ पिकअप व्यवस्था आगामी आदेश तक यथावत चालू रहेगी।










































