राजनांदगांव 22 जुलाई। निगम सीमाक्षेत्र में जुलाई 2019 के पश्चात अस्तित्व में आये अवैध प्लाटिंग को अनाधिकृत मान हटाने की कार्यवाही किये जाने निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने टीम का गठन किया है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि अवैध कॉलोनी अनाधिकृत कॉलोनी नियमितिकरण नियम-2016 संशोधित दिनांक 31 जुलाई 2019 क नियम-15 (3) सत्रह (2) अनुसार 31 जुलाई 2019 के पश्चात अस्तित्व में आये अवैध प्लाटिंग को अनाधिकृत सनिर्माण माना जाता है, हटाने की कार्यवाही की जानी है। जुलाई 2019 के पूर्व अवैध कालोनी नियमितिकरण होने के कारण इस तिथि के पश्चात शहर से लगये क्षेत्र अन्य वार्डो में अनाधिकृत कालोनी बनने की शिकायत प्राप्त हो रही है।
उक्त अनाधिकृत कालोनी के सर्वे हेतु सहायक अभियंता, उप अभियंता एवं पटवारी की ड्युटी लगायी गयी है, ड्यूटी में लगे अधिकारी कर्मचारी नजूल अधिकारी, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के सहयोग से सर्वे का कार्य करेंगे।
उन्होंने बताया कि गठित टीम द्वारा 15 दिवस के भीतर सर्वे रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। अनाधिकृत कालोनी विकास संज्ञान/सर्वे में आने पर इसे हटाने/खरीदी बिक्री पर सक्षम अधिकारी द्वारा रोक लगाया जा सकेगा।