
मोतीपुर में अवैध प्लाटिंग की तैयारी पर खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का लगाया बोर्ड
संबंधित को नाटिस
राजनांदगांव। शासन निर्देशानुसार नगर निगम द्वारा निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है।
अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ-साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस देकर लगातार कार्यवाही की जा रही है, पूर्व में कौरिनभाठा,, गोकुल नगर, चिखली ,बर्फानी आश्रम,रेवाडीह, रिद्धी-सिद्धी कालोनी, लखोली क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर मुरूम एवं कांक्रीटिंग रोड का निर्माण करने पर उसे जेसीबी से उखाडकर मुरूम जप्त करने की कार्यवाही की गयी। कार्यवाही की कडी में आज मोतीपुर में बरबट्टी कुॅआ के पीछे रिक्त भूमि खसरा नं. 11/45 एवं 11/46 को श्री विजय कुमार लांजेवार द्वारा अवैध प्लाटिंग की जा रही तैयारी की जानकारी होने पर नगर निगम द्वारा उक्त प्लाट में खरीदी बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड लगाया गया तथा संबंधितो को नोटिस भी दिया गया है।
अवैध प्लाटिंग पर कार्यवाही के संबंध में निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोन निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, निर्देशानुसार नगर निगम की टीम निरीक्षण कर निगम सीमांतर्गत अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कडी कार्यवाही कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जॉच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। जिसके तहत कौरिनभाठा, गोकुल नगर, चिखली ,बर्फानी आश्रम के पास,रेवाडीह,रिद्धी-सिद्धी कालोनी, लखोली आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग को पूर्व में ध्वस्त करने की कार्यवाही की गयी।
आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि कार्यवाही की कडी में आज मोतीपुर में बरबट्टी कुॅआ के पीछे रिक्त भूमि खसरा नं. 11/45 एवं 11/46 श्री विजय कुमार लांजेवार द्वारा अवैध प्लाटिंग कर विक्रय की तैयारी की जा रही थी, जिसे आज नगर निगम की टीम उक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग क्षेत्र, टुकडो में जमीन की खरीदी बिक्री प्रतिबंधित है, संबंधी बोर्ड लगाया गया, साथ ही संबंधित श्री विजय कुमार लांजेवार को छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 के तहत अवैध प्लाटिंग बंद करने नोटिस भी जारी किया गया है। इस प्रकार की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। आयुक्त श्री गुप्ता ने कहा कि उक्त क्षेत्र में बिना जानकारी के खरीदी बिक्री न करे।
आयुक्त श्री गुप्ता ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि, नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जॉचकर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नही किया जाता है, तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत् कडी से कडी कार्यवाही करें। उन्होने नागरिकों से भी अपील करते हुये कहा है कि कही भी प्लाट खरीदने के पूर्व निगम में सम्पर्क कर वैध-अवैध प्लाटिंग की जानकारी ले लेवे, जानकारी उपरांत ही प्लाट खरीदी की कार्यवाही करे, ताकि परेशानी से बचा जा सके। कार्यवाही के दौरान प्र.सहायक अभियंता श्री दिलीप मरकाम, उप अभियंता श्री अनिमेष चंद्राकर, श्री तिलक राज धु्रव व श्री अनुप पाण्डे, प्र.पटवारी श्री मिलिन्द रेड्डी व श्री गणेश झा सहित निगम का अमला उपस्थित था।









































