बस्तर : कलेक्टर श्री चन्दन कुमार ने राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 के तहत् प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आग से जलने, बांध और नदी में डूबने से मृत्यु होने के तीन प्रकरणों में उनके निकटतम वारिसों के लिए चार-चार लाख रूपये की मान से 12 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत किये है।
उल्लेखनीय है कि अंतागढ़ तहसील के ग्राम खड़कागांव निवासी 03 वर्षीय टुकेश्वर सलाम की आग में जलने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके माता-पिता सगनसिंह और श्रीमती रिसायबाई के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये हैं।
इसी प्रकार नरहरपुर तहसील के ग्राम कोर्रामपारा निवासी 35 वर्षीय महेश कुमार नेताम की बांध में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती सुखमीन नेताम के लिए चार लाख रूपये और पखांजूर तहसील के ग्राम तुमरा निवासी 80 वर्षीय मनीराम बोगा की नदी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनकी पत्नी श्रीमती आयते बोगा के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये हैं। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के माध्यम से किया जाएगा।