खैरागढ़, दिनांक 17 मार्च 2024// लोकसभा साधारण निर्वाचन-2024 की घोषणा होने के कारण लोकसभा निर्वाचन के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका को ध्यान में रखते हुये तथा निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्षतापूर्ण सम्पन्न कराने कलेक्टर एवम जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चन्द्रकांत वर्मा ने खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जारी आदेश अनुसार खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार लेकर नहीं घूमेगा। यह आदेश पुलिस, सी.आर.पी.एफ., एस.ए.एफ. तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा एवं निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगा।