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भिलाई में गांजा तस्कर पिता–पुत्र की दो करोड़ की संपत्ति जब्त…

भिलाई। दुर्ग पुलिस ने भिलाई में गांजा तस्कर पिता-पुत्र के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रुआबांधा निवासी नंदू कन्नौजिया व रोहित कन्नोजिया द्वारा गांजा बेचकर जो संपत्ति बनाई गई थी। उसे जब्त कर लिया है। आगे की कार्रवाई के लिए संपत्ति का विवरण सफेमा कोर्ट मुंबई भेजा गया है। पुलिस ने इन दोनों पिता-पुत्र की लगभग दो करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया है।

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पुलिस ने इन पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ) के तहत सफेमा की कार्रवाई की है। सीएसपी भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी ने बताया कि रूआबांधा निवासी नंदु कन्नौजिया और उसका पुत्र रोहित कन्नौजिया लम्बे समय से मादक पदार्थ गांजा का अवैध व्यापार कर रहे थे। दोनों के खिलाफ आठ से ज्यादा मामले दर्ज हैं और कार्रवाई भी हुई। इसके बाद भी दोनों ने यह काम छोड़ा नहीं।

जांच के दौरान दोनों पिता-पुत्र द्वारा मादक पदार्थ गांजा के अवैध व्यापार से स्वयं एवं परिजनों के नाम से करोड़ों की चल-अचल संपत्ति अर्जित किया जाना पाया गया जिसमें रूआबांधा स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र की भूमि पर निर्मित मकान एवं दुकान कीमती लगभग 70 लाख रुपए, रोहित कन्नौजिया के नाम से सरस्वती कुंज रिसाली में आलीशान मकान कीमती लगभग 95 लाख रुपए एवं पुत्री निशा कन्नौजिया के नाम से ग्राम धनोरा में भूमि एवं भवन कीमती लगभग 37 लाख रुपए का निर्माण किया जाना पाया गया।

दो पहिया वाहन कीमती लगभग 1.50 लाख रुपए व अलग-अलग बैंकों में नगद राशि भी जमा है। जांच के बाद उक्त पूरी संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 (एफ) के तहत जब्त कर अटैचमेंट के लिए प्रकरण को प्रशासक एनडीपीएस सफेमा कोर्ट भारत सरकार मुंबई को भेजा गया है।

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