राजनांदगांव: अंत्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत छोटे व्यवसाय के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को मिलेगा ऋण, कोविड-19 के कठिन दौर में मिलेगी मदद….


राजनांदगांव 15 सितम्बर 2020। वर्तमान में कोविड-19 के कारण विपरीत परिस्थितियां निर्मित होने के फलस्वरूप छोटे-छोटे व्यवसायियों को अंत्योदय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को बैंक माध्यम से ऋण प्रदाय कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधार किये जाने के लिए सहयोग किया जाना है।

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आवेदक किसी भी प्रकार के व्यवसाय जैसे-ठेले, खोमचे, फेरी वाले, सड़क किनारे सामान बेचने वाले, रिक्शा चालक, टेलर, छोटे होटल, पान ठेला, मोची दुकान, मोटर साईकिल मरम्मत आदि विभिन्न छोटे-छोटे व्यवसाय संचालित करने के लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति राजनांदगांव द्वारा लोन के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु कलेक्ट्रेट परिसर के दूसरी मंजिल, आधार कार्ड सेंटर के सामने, रूम नं. 71, राजनांदगांव से प्राप्त कर सकते है।
जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम ऋण राशि 20 हजार रूपए एवं अधिकतम राशि 50 हजार रूपए तक बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत कर विभाग द्वारा राशि 10 हजार रूपए  प्रतिव्यक्ति अनुदान का लाभ दिया जाता है।    


पात्रता की शर्ते –


आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो (सरपंच/पार्षद) का प्रमाण पत्र एवं जिले का मूल निवासी हो। जिसकी उम्र 18 से 50 वर्ष तक हो।  वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 51 हजार 500 रूपए एवं ग्रामीण क्षेत्र में 40 हजार 500 रूपए से अधिक न हो। (पटवारी द्वारा जारी), आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करना होगा। आवेदक किसी भी प्रकार का व्यवसाय के लिए आवेदन कर सकते है।