कलेक्टर श्री टोपेश्वर वर्मा के निर्देश पर आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब परिवहन एवं भण्डारण करने वालों पर सतत कार्रवाई की जा रही है। सहायक आयुक्त आबकारी राजनांदगांव श्री नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि 29 जुलाई 2020 कोआबकारी विभाग राजनांदगांव द्वारा आटरा से भकुर्रा मार्ग में नाका लगाकर वाहन चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल हीरो वाहन क्रमांक सीजी 08 एजे 3249 में अवैध मदिरा परिवहन करते हुए कुमरदा थाना डोंगरगांव निवासी लोमेश रावटे एवं सुमित रावटे के पास 75 पाव देशी दारू संत्री नंबर 1 केवल महाराष्ट्र में विक्रय के लिए वैध का लेबल लगा प्रत्येक पाव में 180 एमएल कुल मात्रा 13.5 बल्क लीटर तथा मोटरसाइकिल जप्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36 59 (क) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है।
एक अन्य रेड कार्रवाई दौरान हाटबंजारी चौक में वाहन चेकिंग दौरान वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 08 एके 9577 में 63 पाव देशी मदिरा संत्री नंबर वन महाराष्ट्र राज्य निर्मित अवैध मदिरा परिवहन करते हुए जोशी लमती थाना गेंदाटोला निवासी पीताम्बर निषाद को अवैध परिवहन करते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) 34(2) 36 एवं 59क के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कार्रवाई दौरान आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त चिचोला-अंबागढ़ चौकी श्री सीपी सिंह, आबकारी आरक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार झारिया, आबकारी आरक्षक श्री अनिल सिन्हा उपस्थित थे।
इसी तरह ग्राम बोदेला में अवैध मदिरा धारण करने पर बोदेला थाना तुमडीबोड निवासी ललित कुमार साहू को 92 पाव देशी दारू संत्री नंबर 1 केवल महाराष्ट्र में विक्रय के लिए वैध का लेबल लगा प्रत्येक पाव में 180 एमएल कुल मात्रा 16.56 बल्क लीटर जप्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 36 59 (क) का प्रकरण दर्ज कर विवेचना किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी वृत्त राजनांदगांव (ब) निरूपमा लोन्हारे तथा आबकारी आरक्षक श्री लाल सिंह राजपूत व श्री संतोष अहिरवार उपस्थित थे।