राजनांदगांव – पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव डी श्रवण, अति0 पुलिस अधीक्षक मानपुर जय प्रकाश बढ़ई, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी घनश्याम कामड़े के मार्गदर्शन में अवैध शराब बिक्री एवं परिवहन के खिलाफ चलाये जा रहे मुहिम के तहत थाना प्रभारी गैंदाटोला उप निरीक्षक अमृत साहू के नेतृत्व मे दिनांक 15/05/2021 को हमराह प्रधान आरक्षक 926 आरक्षक 899, 1611, 1654, 240 को देहात भ्रमण एवं जुर्म जरायम पता साजी पर रवाना हुआ था।
दौरान मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ, कि एक मोटर सायकल से दो व्यक्ति ग्राम टिपानगढ़ की तरफ से अवैध शराब परिवहन करते आ रहे हैं, कि सूचना तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ ग्राम टिपानगढ पुल मोड़ के पास पहुंचकर मोटर सायकल का चेकिंग किया। सोल्ड मोटर सायकल से दो व्यक्ति आये जिसे रोककर नाम पता पूछने पर चालक प्रमोद कुमार टेंभुरकर पिता बीरसिंग टेंभुरकर उम्र 26 साल साकिन कल्लुबंजारी एवं पीछे बैठे व्यक्ति अपना नाम मिथुन कुमार रामटेके पिता स्व० श्री अर्जुन रामटेके उम्र 31 साल साकिन दामाबंजारी दोनो थाना छुरिया जिला राजनांदगांव (छ0ग0) का रहने वाला बताये।
जो पीछे बैठे व्यक्ति के पास से एक सफेद रंग की प्लास्टिक बोरी मे 90 पौवा देशी दारू विलिका V ब्रांड संत्री महाराष्ट्र निर्मित प्रत्येक मे 180 एमएल0 भरी हुई शीलबंद जुमला 16.200 बल्क लीटर कीमती 5,400 रूपये एवं चालक से एक मोटर सायकल बजाज प्लेटिना सोल्ड गाडी कीमती 45,000 रूपये कुल जुमला कीमती 50,400 रूपये उक्त 90 पौवा देशी दारू विलिका V ब्रांड संत्री महाराष्ट्र निर्मित शीलबंद जुमला 16.200 बल्क लीटर कीमती 5,400 रूपये एवं मो०सा० बजाज प्लेटिना सोल्ड वाहन को समक्ष गवाहान के जप्त किया गया।
आरोपी प्रमोद कुमार टेंभुरकर पिता बीरसिंग टेंभुरकर उम्र 26 साल साकिन कल्लुबंजारी एवं मिथुन कुमार रामटेके पिता स्व0 श्री अर्जुन रामटेके उम्र 31 साकिन दामाबंजारी दोनो थाना छुरिया जिला राजनांदगांव के विरूद्ध थाना गैंदाटोला में अपराध क्रमांक 40/2021 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई।
प्रकरण अजमानीय होने से दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। उपरोक्त कार्यवाही पर थाना गैंदाटोला स्टाफ का विशेष योगदान रहा।