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राजनांदगांव : कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने दो गज दूरी मास्क है जरूरी का वार्डों में पालन कराने आयुक्त ने सौंपा अधिकारियों व कर्मचारियों को दायित्व…

राजनांदगांव 16 मई। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने जिलाधीश महोदय द्वारा नगर निगम क्षेत्रों को कंटेंटमेंट जोन घोषित कर लाकडाउन लगाया गया है। वार्डो में लाकडाउन का पालन करने तथा कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने दो गज दूरी मास्क है जरूरी का पालन कराने जिलाधीश महोदय के निर्देश पर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने शिक्षको, सहायक राजस्व निरीक्षको एवं वार्ड प्रभारियों का दल गठित कर दायित्व सौपा है।

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दल के नोडल अधिकारी उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह मो. नं 97551 75751 को एवं सहायक नोडल अधिकारी प्र. सहायक अभियंता संदीप तिवारी मो.न. 96307 37486 को नियुक्त किया है।

आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण के लिये जिलाधीश महोदय द्वारा नगर निगम सीमाक्षेत्र को कंटेंटमेंट जोन घोषित कर लाकडाउन लगाया गया है। लाकडाउन का पालन कराने, मास्क का उपयोग करने व समाजिक दूरी का पालन करने समझाईस देने व कार्यवाही करने दल का गठन किया गया है।

गठित दल में शिक्षको, सहायक राजस्व निरीक्षको एवं वार्ड प्रभारियों को वार्डवार दायित्व सौपा गया है। दल में नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी के अलावा वार्डवार प्रभारी अधिकारी भी बनाया गया है।

व्याख्याता पी.एल. टेम्भुलकर मो.नं. 98271 76617 को वार्ड नं. 1 से 10 तक का, उच्च श्रेणी शिक्षक एस.के. भालाधरे मो.नं. 94062 42405 को वार्ड नं. 11 से 20 तक का, उच्च श्रेणी शिक्षक आर.के.कुशवाहा मो. नं. 94241 26426 को वार्ड नं. 21 से 30 तक का, उच्च श्रेणी शिक्षक नरेश प्रसाद दुबे मो. नं. 94252 46346 को वार्ड नं. 31 से 40 तक का एवं लेखापाल शैलेष पाण्डे मो. नं. 79746 31991 को वार्ड नं. 41 से 51 तक का प्रभारी बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि समस्त प्रभारी अधिकारी अपने दल के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित कर नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी के नेतृत्व में वार्डो में बिना मास्क घुमते पाये जाने वाले व्यक्ति को समझाईस देते हुये 500 रूपये अर्थदण्ड लिया जाना है, वार्ड में लाकडाउन का उल्लंघन करते पाये जाने वाले दुकानों/प्रतिष्ठानों पर अर्थदण्ड की कार्यवाही किया जाना है।

जिला प्रशासन की बिना अनुमति के वार्ड में किसी प्रकार के आयोजन, सभा, समारोह इत्यादि पर समझाईस देते हुये जुर्माने की कार्यवाही किया जाना है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर नोडल व सहायक नोडल अधिकारी के मोबाईल नम्बर पर तत्काल सूचना दिया जाना होगा, ताकि स्थिति नियंत्रित की जा सके।

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