राजनांदगांव : आबकारी एक्ट की 2 बड़ी कार्यवाही, 4 पेटी महाराष्ट्र निर्मित देशी शराब एंव चार पहिया वाहन जप्त…

– आरोपियों के विरूध्द आबकारी के पूर्व में कई मामले दर्ज।

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आरोपी 1) सलीम खान उर्फ गोलू पिता रसीद खान उम्र 26 साल निवासी कोठीटोला थाना बाघनदी हाल करबला चौक डोंगरगढ़, 2) चुम्मन पिता प्रीत राम सिन्हा उम्र 48 निवासी मोहारा पुलिस चौकी मोहारा थाना डोंगरगढ़।

राजनांदगांव – पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग ओ. पी. पाल, पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश बढ़ई एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ कृष्ण कुमार पटेल के दिशानिर्देश पर जिला में चलाये जा रहे अवैध शराब की मुहिम में दिनांक 10/12/2021 की रात्रि को जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि वाहन स्विफ्ट कार क्रमांक सी. जी.04 एचए 9561 में अवैध रूप से शराब भरकर चिचोला राष्ट्रीय नेशनल मार्ग से होते हुये डोगरगढ़ की ओर जा रहा है।

सूचना पर तत्काल निरीक्षक शिव चन्द्रा थाना प्रभारी डोंगरगढ़ के नेतृत्व में थाना स्टाप द्वारा केदारबाडी डोंगरगढ़ में नाकाबंदी हमराह टीम के द्वारा किया गया था चिचोला की तरफ से आते स्विफ्ट वाहन क्रमांक सी. जी. 04 एचए 9561 को रोकने का प्रयास किया गया किन्तु वाहन चालक द्वारा पेट्रोलिंग गाड़ी को ठोकर मारते हुये क्षतिग्रस्त करके वाहन को तेज रफ्तार से भगाते हुये ग्राम अछोली, कलकसा, देवकट्टा,शिवपुरी, द्वारा करेला भंडारपुर होते हुये ठेलकाडीह के पास पेट्रोलिंग गाडी को उनके गाड़ी के सामने लाकर रोका गया ।स्वीप्ट वाहन से उतर कर 02 व्यक्ति अंधेरा तरफ गिरते हुये भागे जिन्हे घेराबंदी कर पकड़े गिरने से उनके शरीर पर चोटे आयी है, बाद स्वीफ्ट कार की तलाशी लेने पर कार के पीछे डिग्गी में एक प्लास्टि बोरी एवं कार्टून में कुल 04 पेटी महाराष्ट्र निर्मित संत्री देशी दारू कुल मात्रा 34.560 बल्क लीटर जुमला कीमती 9984/रु. वाहन सहित 300000 (तीन लाख नौ हजार नौ सौ चौरासी रू) एंव 02 नग मोबाईल फोन को जप्त किया गया।

आरोपियो के विरुद्ध अपराध क्रमांक 729/2021 धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही की जाकर आरोपी सलीम खान उर्फ गोलू को ज्यूडिसियल रिमांड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है एंव आरोपी चुम्मन पिता प्रीत राम निवासी मोहारा आदतन अपराधी है जिसके खिलाफ थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक (1) 175/12 धारा 36 सी. 107/13 धारा 34(2), (3) 175/2016 धारा 34(2). (4) 219/2016 धारा 34 (2), (5) 100/2017 धारा 34 (2), (6) 50 / 2020 धारा 34 (2), (7) 175/2016 धारा 34 (2) (8) 169/2020 पारा 34 (2) आबकारी एक्ट एंव जिले के अन्य यानी में उनके विरूद्ध आबकारी के कई मामले दर्ज है आरोपी चुम्मन लाल सिन्हा चोटे आने से सी. एच. सी. डोंगरगढ़ ईलाज पश्चात रिफर करने से जिला अस्पताल राजनांदगांव में भर्ती हुआ ईलान पश्चात गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया जायेगा एवं आरोपी सलीम उर्फ गोलू के विरुद्ध थाना बागनदी में अपराध क्रमांक 42 / 2019 एवं 13/ 2020 एवं धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध है।