राजनांदगांव: आबादी भूमि में निवासरत परिवारो को नियमानुसार आवास योजना का लाभ देने निगम में आवेदन आमंत्रित…

राजनांदगांव 2 मार्च। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत बी.एल.सी. घटक अनुसार स्वयं की भूमि होने पर आवास निर्माण का लाभ देने पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण करने हेतु 250000.00 रुपए की राशि चरणबद्ध स्तर पर जीयो ट्रैंगीग की स्वीकृति के उपरांत स्पर्श पद्धति से हितग्राही के आधार आधारित बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती है। ताकि उनका पक्का आवास का सपना पूरा हो सके। इसी तारतम्य में आबादी भूमि में काबीज परिवारो को भी आवास निर्माण के लिए शासन के निर्देशानुसार लाभ देने नगर निगम द्वारा प्रक्रिया की जा रही हैै।


निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा ने आबादी भूमि पर काबीज परिवार को शासन योजना का लाभ देने के संबंध में जानकारी दी कि शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार निकाय क्षेत्र के आबादी (प्रचलित एवं संरक्षित) भूमि पर काबिज परिवारों को योजना के द्वितीय चरण 2.0 अंतर्गत सम्मिलित किया जाना है ताकि उन्हें आवास योजना का लाभ मिल सके।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में जिले के नजूल अधिकारी तथा अनुविभागीय अधिकारी से जानकारी मांगी गयी है कि आबादी भूमि का क्षेत्र निकाय में कितने वार्डों में है, तथा किस खसरे में आबादी भूमि है। सम्बंधित विभाग से जानकारी उपलबध होने पर निकाय स्तर पर पूर्व से गठित सर्वेक्षण समिति एवं जांच समिति के द्वारा ऐसे आबादी भूमि पर काबिज परिवारों का सर्वेक्षण कर आवास हिन सभी परिवारों को योजना के अंतर्गत आवास निर्माण करवाए जायेगे। जिससे उनका पक्का आवास का सपना सकार हो सके।


आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने आमजन से यह अपील की है कि ऐसे परिवार जो निकाय क्षेत्र में आबादी भूमि पर वर्षों से काबिज है और उन परिवारों के पास अपना पक्का मकान नहीं है, ऐसे परिवार भूमि पर काबिज होने का कोई साक्ष्य जैसे भूमि का पट्टा (अस्थाई/कालातीत) विद्युत देयक रसीद/संपत्तिकर रसीद/समेकितकर रसीद प्रस्तुत करने पर तथा विवाद मुक्त भूमि होने की स्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत आप अपनी स्वयं की भूमि पर जिस पर आप 31 अगस्त 2024 के पूर्व से निवासरत है योजना के तहत आवास निर्माण करने हेतु नगर पालिका निगम के कक्ष क्रमांक 19 में आवेदन कर सकते है। आवेदन के परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियो को नियमानुसार आवास योजना का लाभ दिया जायेगा।