राजनांदगांव शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण रखने के लिए रेलयात्रा करने वाले नागरिकों को रेल्वे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराये गये कोरोना जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा। उन्होंने मुख्य स्टेशन प्रबंधक को यात्रियों से रेल्वे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराये गये कोरोना जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट की जांच करने कहा।

रिपोर्ट नहीं होने पर स्टेशन पर ही कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने और रिपोर्ट आने तक संबंधित यात्री को क्वारेंटाईन करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस कार्य के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम के तहत आवश्यक मेडिकल स्टॉफ, अधिकारियों, शिक्षकों एवं पुलिस बल की टीम तैनात किए गए हैं। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्री चंद्रेश ठाकुर, डोंगरगढ़ मुख्य स्टेशन प्रबंधक श्री एके मंडल एवं मुख्य वाणिज्य निरीक्षक श्री प्रमोद यादव उपस्थित थे।










































