राजनांदगांव : खरीफ मौसम अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तथा रबी मौसम अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर…

पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना
– खरीफ मौसम अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त तथा रबी मौसम अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर

राजनांदगांव 02 अगस्त 2023। भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2023 एवं रबी 2023-24 में फसलों का बीमा कराया जा रहा है। खरीफ मौसम अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2023 तथा रबी मौसम अंतर्गत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2023 है।

किसान निर्धारित तिथि के पूर्व निकटतम राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिला सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियों, लोक सेवा केन्द्र, भारत सरकार की बीमा पोर्टल, डॉक विभाग के माध्मय से फसल बीमा करा सकते है।


उद्यानिकी विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ अधिसूचित फसलें राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर टमाटर, बैगन, मिर्च, अदरक, केला, पपीता, अमरूद तथा रबी अधिसूचित फसलें राजस्व निरीक्षक मंडल स्तर पर टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज, आलू है।

योजनांतर्गत आवरण किये जाने वाले किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी ऋणी एवं अऋणी किसान है। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्र के अनुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र दोनों खरीफ एवं रबी मौसम के लिए पूरे वर्ष के दौरान किसी भी समय लेकिन किसानों के नामांकन के लिए तय की गई तिथि खरीफ के लिए 16 अगस्त 2023 एवं रबी के लिए 31 दिसम्बर 2023 से कम से कम 7 दिन पहले तक, संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा,

अन्यथा संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत व नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। अऋणी किसान इस योजना के तहत निकटतम बैंक शाखा व समिति, लोक सेवा केन्द्र, डॉकघर और राष्ट्रय फसल बीमा पोर्टल के मध्यम से अपना नामांकन करा सकते हैं। बीमा कराने के लिए अऋणी किसान को नवीनतम आधार कार्ड की कॉपी, नवीनतम भूमि प्रमाण पत्र (बी-1, पी-2) की कॉपी,

बैंक पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी जिस पर एकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का पता साफ दिख रहा हो, फसल बुवाई प्रमाण-पत्र अथवा प्रस्तावित फसल बोने के आशय का स्वघोषणा पत्र, किसान का वैध मोबाईल नंबर एवं बटाईदार, कास्तकार, साझेदार किसानों के लिए फसल साझा व कास्तकार का घोषणा पत्र। ऋणी किसान अपने बीमित फसलों में परिवर्तन करा सकते हैं।

इसके लिये नामांकन की अंतिम तिथि से दो कार्य दिवस पूर्व इस संबंध में सूचना संबंधित बैंक शाखा में दे सकते हैं। किसान अपना आधार नामांकन की अंतिम तिथि से पूर्व बैंक में अपडेट जरूर कराएं। फसल बीमा पोर्टल पर बिना आधार प्रमाणीकरण के बीमा मान्य नहीं होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी उद्यानिकी, कृषि, राजस्व अधिकारी, बैंक, लोक सेवा केन्द्र, एआईसी क्षेत्रीय कार्यालय, जिला कार्यालय तहसील कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।