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राजनांदगांव : चिखली पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री करने वाले 03 लोगों पर की गई कार्यवाही…

चिखली पुलिस द्वारा अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री करने वाले 03 लोगों पर की गई कार्यवाही

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  1. राजनांदगांव । अभियुक्त दामोदर कोसरे पिता स्व. रतनलाल कोसरे उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भटगांव थाना घुमका के कब्जे से अवैध रूप से बिक्री हेतु रखे देसी मदिरा प्लेन शराब 20 नग सीसी प्रति सीसी 180 ML प्रति ₹80 कुल 3600 ML 1600 रुपए घटनास्थल गठुला रोड छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के पास आबकारी अधिनियम की कार्यवाही करते हुए विधिवत जप्त किया गया।
  2. अभियुक्त सरजू विश्वकर्मा पिता स्वर्गीय जनक लाल विश्वकर्मा उम्र 42 वर्ष निवासी शीतला मंदिर रोड चिखली राजनांदगांव से अवैध रूप से बिक्री हेतु परिवहन कर रहे गोवा स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब 20 नग सीसी प्रति सीसी 180 ML प्रति सीसी कीमती 120 रुपए कुल मात्रा 3600 ML कुल कीमती 2400 रुपए एवं घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन क्रमांक- CG 08 J 0363 को जप्त कर विधिवत आबकारी अधिनियम की कार्यवाही किया गया।
  3. अभियुक्त सत्तु सिन्हा पिता रामाधार सिन्हा उम्र 42 वर्ष निवासी विवेकानंद चौक वार्ड नंबर 03 मोतीपुर चिखली राजनांदगांव से जम्मू स्पेशल व्हिस्की अंग्रेजी शराब प्लास्टिक बोरी में रखा हुआ 21 नग सीसी प्रत्येक सीसी 180 ML प्रति सीसी कीमती 120 रुपए कुल मात्रा 3780 ML कुल कीमती 2520 रुपए को घटनास्थल मोतीपुर अभियुक्त की ए-टू-जेड खजानी दुकान अंबेडकर गली चौक चिखली से विधिवत्त जप्त कर आबकारी अधिनियम की कारवाही किया गया।
  4. श्री मान् पुलिस अधीक्षक महोदय श्री मोहित गर्ग के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में जिले मे शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने असामाजिक तत्वों गुुण्डा बदमाश, अवैध शराब बिक्री- परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान कार्यवाही के तारतम्य मे दिनांक 23.07.2025 के संध्या एवं दिनांक 24.07.2025 के मुखबीर के सूचना पर अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री की सूचना पर क्रमशः दिनांक 23 जुलाई 2025 के संध्या करीब 7:00 बजे घटना स्थल ग्राम गठुला रोड छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के पास एवं दिनांक 24 जुलाई 2025 के चिखली शासकीय प्रेस के पीछे राजनांदगांव व अभियुक्त सत्तू सिन्हा के खजानी दुकान पर रेड कार्यवाही कर तीन अलग-अलग अभियुक्तों से तीन आबकारी अधिनियम के प्रकरणों में कुल जुमला 10980 ML देसी मसाला शराब एवं अंग्रेजी शराब कुल कीमती 6520 रूपये एवं घटना में प्रयुक्त एक्टिवा वाहन क्रमांक- CG 08 J 0363 कीमती ₹30000 को जप्त कर विधिवत आबकारी अधिनियम की कार्यवाही की गई।
  5. साथ ही अभियुक्तों के विरुद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए एसडीएम न्यायालय पेश किया गया। क्षेत्र मे शांति कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु गुण्डा, बदमाश, असामाजिक तत्वों के विरूद्ध अभियान कार्यवाही लगातार जारी रहेगी । उपरोक्त कार्यवाही में प्रभारी निरीक्षक अरूण कुमार नामदेव, म.प्र.आर वंदना पटले आरक्षक मनोज जैन, मिर्जा असलम, आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, वाहन चालक वर्मा एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।
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