
राजनांदगांव। जिले की चेक मामले की विशेष अदालत द्वारा चेक अनादरण के एक मामले में आरोपी बिल्डर्स को प्रतिकर राशि लौटाने सहित एक वर्ष की सजा सुनाई गयी है.

मामले के अनुसार धनराज कोड़े इन्फ्रा प्रा.लि. के नाम से बिल्डिंग के ठेके का कार्य करते हैं के द्वारा परिवादी माहेश्वरी अर्थ मूवर्स प्रोपाईटर दामोदर दास भूतड़ा से वर्ष 2014 से 2015 के मध्य निर्माण ठेके हेतु मटेरियल प्राप्त किया गया था. साथ ही जे.सी.बी. मशीन किराये में प्राप्त की गयी थी, जिसकी कुल राशि 17,94,880 रूपये की अदायगी पेटे आरोपी द्वारा परिवादी को 10,50,000 रूपये का चेक जारी किया गया था, जो अनादरित हो गया।
परिवादी द्वारा न्यायालय में अपने अधिवक्ता जयराज चौथवानी के माध्यम से परिवाद प्रस्तुत किया गया था. न्यायालय ने आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय (श्रीमती अंजली सिंह) द्वारा आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गयी साथ ही परिवादी को चेक राशि के प्रतिकर के रूप में 12,00,000 (बारह लाख) रूपये दिये जाने का आदेश भी दिया। प्रतिकर की राशि नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।









































