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राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिक्षण अधिनियम के प्रावधान के तहत ट्रक को शासन के पक्ष में किया गया राजसात…


राजनांदगांव 14 फरवरी 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जयहिन्द नगर बाणगंगा इन्दौर मध्यप्रदेश निवासी जगदीश मेहरा के स्वामित्व का जप्त वाहन ट्रक क्रमांक सीजी 04 पीबी 8526 को छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिक्षण अधिनियम के प्रावधान के तहत शासन के पक्ष में राजसात किया है।

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प्राप्त जानकारी अनुसार ट्रक को वाहन चालक द्वारा 7 नग मवेशी गौवंश को बिना चारा-पानी के क्रुरतापूर्वक बूचडख़ाना-कत्लखाना की ओर तेज एवं लापरवाही पूर्वक चलाते ले जा रहा था। जिससे वाहन की  ग्राम मोखला में दुर्घटना हो गई थी।

आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण अवधि (30 दिवस) समाप्त हो जाने और सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश प्राप्त न होने की दशा में राजसात किए गये वाहन का नियमानुसार आरटीओ से मूल्यांकन कराकर नीलामी की कार्रवाई करते हुए प्राप्त राशि छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय) से आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी।

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