राजनांदगांव – कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3304 / अ.जि.द. / सां.लि. / 2021. दिनांक 15.05.2021 द्वारा राजनांदगांव जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 31.05.2021 तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे।
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अतएव वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 3304 / अ.जि.द. / सां. लि. / 2021, दिनांक 15.05.2021 में आंशिक संशोधन किया गया है-











































