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राजनांदगांव :नगर निगम के व्यवसायिक परिसरो का मिला मालिकाना हक…

राजनांदगांव 16 सितम्बर। नगर निगम राजनांदगांव द्वारा विगत वर्षो मे विभिन्न स्थानों में व्यवसायिक परिसर का निर्माण कर भू-तल एवं प्रथम तल में दुकान का निर्माण किया गया है। व्यवसायिक परिसर की भूमि शासकीय नजूल भूमि थी, जिसे महापौर श्री मधुसूदन यादव के निर्देश पर भूमि आबंटन की मांग की गयी। निगम सीमाक्षेत्र के 8 स्थानो मे निर्मित व्यवसायिक परिसरो के भूमि का कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा मालिकाना हक दिया गया।

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उक्त आशय की जानकारी देते हुए निगम आयुक्त श्री अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न 8 स्थानों में निर्मित व्यवसायिक परिसर जिसमें गुडाखू लाईन औषधालय के सामने खसरा नं. 152 का भाग से 1680 वर्ग फीट, टाकाघर के सामने खसरा नं. 102 का भाग में 4200 वर्ग फीट, पुराना गंज मण्डी के सामने खसरा 282 का भाग से 8479 वर्गफीट, पुराना गंज मण्डी बालोद रोड के पास खसरा नं. 287 का भाग 7480 वर्गफीट, ग्राम नंदई प.ह.न. 41 के खसरा नं. 841/1 से 9120 वर्गफीट, मोतीपुर खेल मैदान व्यवसायिक परिसर खसरा नं. 79/1 में 2160 वर्गफीट, पुनाना सफाई कार्यालय स्टेशन रोड काम्प्लेक्स प.ह.न. 40 खसरा नं. 100 का भाग से 3960 वर्गफीट, पुत्रीशाला व्यवसायिक परिसर खसरा नं. 263 का भाग से 2970 वर्गफीट एवं महावीर चौक सर्वेश्वरदास स्कूल व्यवसायिक परिसर खसरा नं. 1662/2 का भाग से 7296 वर्गफीट भूमि में निर्मित व्यवसायिक परिसरो के लिए महापौर श्री मधुसूदन यादव की पहल पर भूमि आबंटन की मांग की गयी थी, जिसका विधिवत आबंटन कलेक्टर राजनांदगांव श्री सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे द्वारा किया गया। जिससे उक्त व्यवसायिक परिसरों का मालिकाना हक नगर निगम को प्राप्त हुआ।


आयुक्त श्री विश्वकर्मा ने बताया कि भूमि आबंटन पश्चात नगर निगम द्वारा निर्मित शेष दुकानों की नीलामी के निर्देश महापौर महोदय द्वारा दिये गये, निर्देश के अनुक्रम में महावीर चौक सर्वेश्वरदास स्कूल के पास निर्मित व्यवसायिक परिसर के दुकानों की प्रक्रिया की जा रही है, जिसकी 9 अक्टूबर 2025 को नगर निगम द्वारा विधिवत नीलामी की जावेगी। इसी प्रकार शेष दुकानों की भी नीलामी प्रक्रिया अतिशीघ्र की जावेगी। उन्होेने बताया कि पूर्व में दुकानो की नीलामी पश्चात प्रीमियम राशि का 4.80 प्रतिशत राशि प्रति माह किराया के रूप में निगम में जमा करना होता था, परंतु आज दिनांक को उक्त दुकानो को लिये जाने पर शासन का पत्र क्रमांक एफ-5-31 दिनांक 25 नवम्बर 2019 के आदेशानुसार सिर्फ 2 प्रतिशत किराया के रूप में लिया जायेगा। इस प्रकार किराये की राशि पूर्व में लगने वाली राशि के आधे से भी कम हो गयी है।


इस संबंध में महापौर श्री मधुसूदन यादव ने नागरिको से अपील की है कि अब निगम द्वारा निर्मित व्यवसायिक परिसरो के दुकानों की विधिवत नीलामी में भाग लेकर कम किराया का लाभ उठा स्वयं के दुकान में व्यवसाय करें।

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