
नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से हैदराबाद में किया गया बरामद
नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भगाकर ले गया था आरोपी
नाबालिग बालिका के पिता की रिपोर्ट पर दर्ज था अपहरण का प्रकरण
आरोपी के विरुद्ध धारा– 137(2), 64(2)(m) BNS एवं 4, 6 POCSO एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया जेल
आरोपी का नाम – दीपक कांडे पिता संजय कांडे, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम झलमला, थाना पिपरिया, जिला कवर्धा (छ.ग.)
राजनांदगांव । प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि थाना डोंगरगढ़ के अपराध क्रमांक 616/2025 धारा 137(2) BNS के मामले में अज्ञात आरोपी द्वारा दिनांक 24-12-2025 को लगभग 16:00 बजे एक नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में अपहृत बालिका एवं आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी।
जिला में गुम बालक/बालिकाओं की तलाश हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन “मुस्कान” के तहत पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देश में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी डोंगरगढ़ श्री केशरी नंदन नायक के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी डोंगरगढ़, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक सुमन जायसवाल के नेतृत्व में टीम द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा था। तलाश के दौरान जानकारी मिली कि अपहृत बालिका हैदराबाद (तेलंगाना) में है, जिस पर तत्काल टीम गठित कर रवाना किया गया। टीम द्वारा हैदराबाद से आरोपी दीपक कांडे के कब्जे से नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद किया गया। जांच के दौरान आरोपी द्वारा बालिका के साथ शारीरिक शोषण किया जाना पाए जाने पर आरोपी को धारा 137(2), 64(2)(m) BNS एवं 4, 6 POCSO एक्ट के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक रामेश्वरी बघेल, सउनि मुजीब रहमान कुरैशी, महिला आरक्षक अर्चना तिवारी का विशेष योगदान रहा।










































