
थाना चौकी चिखली पुलिस ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 29 नवंबर 2025 को पीड़िता की मां ने चिखली चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को 28 नवंबर को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। शिकायत पर पुलिस ने धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अत्यंत संवेदनशील श्रेणी में लेते हुए तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा, एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के निर्देशन में विशेष टीम बनाई गई।
टीम ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी। इसी दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिली और अपहृता को जिला कबीरधाम के पंडरिया बस स्टैंड में आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया गया।
पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी धरमू बंजारे (20 वर्ष), निवासी बाघमुड़ा, थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम के खिलाफ धारा 87, 64(2)(ड) बीएनएस तथा POCSO एक्ट की धाराएं 4 और 6 जोड़ी गईं। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए।
इस कार्रवाई में निम्न पुलिसकर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा—
उप निरीक्षक कैलाश चंद्र मरई (चौकी प्रभारी) म.प्र.आर. वंदना पटले,आरक्षक आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, नागेश्वर साहू, गोपाल पैकरा, किशोर मार्बल
म.आर. रेणुका राजपूत सिंधु मेश्राम सहित चौकी चिखली का पूरा स्टाफ पुलिस की तत्परता से नाबालिग बालिका को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।









































