
राजनांदगांव,। पत्नी की टंगिया से हत्या करने के एक मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने दोषी पति ओमप्रकाश साहू पिता टीकम साहू (35 वर्ष) निवासी ग्राम कोटरासरार, थाना लालबाग, जिला राजनांदगांव को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के तहत आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने की स्थिति में दो माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक, विनोद कुमार बाजपेयी ने बताया कि, अभियुक्त ओमप्रकाश साहू एवं मृतिका भुनेश्वरी साहू के मध्य विवाद के चलते मृतिका भुनेश्वरी साहू अपने मायके में रह रही थी।
16 जुलाई 2024 को भुनेश्वरी साहू अपनी भाभी कुमारी बाई साहू एवं चाची सुलोचना बाई साहू के साथ अपने दादा के खेत में निंदाई करने गई थी तभी दोपहर लगभग सवा एक बजे ओमप्रकाश साहू खेत में आया,जो अपने हाथ में टंगिया रखा हुआ था।
उसने अपनी पत्नी भुनेश्वरी साहू को बोला कि ससुराल चलने बोलता हूं तो तबियत खराब होने का बहाना बनाती है और यहां खेत में काम कर रही है।आज
तुझकों नहीं छोडूंगा, कह कर जान से मारने की नियत से भुनेश्वरी से मारपीट करना शुरू कर दिया, तो कुमारी बाई एवं सुलोचना के द्वार बीच-बचाव किया गया तो ओमप्रकाश साहू ने कहा कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच आये तो तुम दोनों को जान से खत्म कर दूंगा।
उसने दोनों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और अपने पास रखें टंगिया से भुनेश्वरी के गर्दन में प्राणघातक वार कर दिया, जिससे भुनेश्वरी बाई साहू की मौके पर ही मृत्यु हो गई। प्रार्थिया कुमारी बाई साहू की रिपोर्ट पर थाना लालबाग द्वारा मामला पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था जांच के दौरान अभियुक्त ओमप्रकाश साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था तथा संपूर्ण जांच उपरान्त अभियोग पत्र धारा 103 (1), 351 (3) भा. न्या. सं. के तहत विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।









































