
राजनांदगांव 2 अगस्त। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 2 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जाना है। इस अवधि में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने जा रहे, नागरिकों का नाम मतदाता सूची में सम्मलित किया जाना है इसके अलावा मतदाता सूची में नाम जोडाने एवं डूप्लीकेट मतदाताओं का नाम हटाने का कार्य मतदान केन्द्रों में किया जा रहा है।
इस संबंध में महापौर श्रीमती हेमा सुदेश देशमुख एवं निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता ने नागरिकों से अपील करते हुये कहा है कि जिनके द्वारा मतदाता सूची में नाम नहीं जोडाया गया है वे अपने नजदीकी मतदान केन्द्र मे जाकर नाम जोडा ले, साथ ही वे युवक युवतियां जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वे अपना नाम अनिवार्य रूप से मतदाता सूची में दर्ज कराये,
ताकि वे विभिन्न चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मतदाता सूची में नाम जोडने हेतु 18 से 25 वर्ष तक के युवक के 8वीं., 10वीं या कोई भी मार्कशीट की कापी जिसमें जन्म तारीख लिखा हो या जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की कापी तथा नाम जोडने वाले व्यक्ति का पासपोर्ट फोटो लेकर मतदान केन्द्र में नाम जोडा जायेगा।
उन्होंने पार्षदों से भी अपील करते हुये कहा है कि अपने अपने वार्ड के पात्र मतदाताओं का नाम जोडने एवं डूप्लीकेट मतदाताओं का नाम हटाने कार्य 2 अगस्त से 31 अगस्त 2023 तक पूर्ण कर लेवे।









































