आवेदन वितरण व जमा करने आंगनबाडी केन्द्रों में कर्मचारियों तथा आंगनबाडी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की आयुक्त ने लगायी ड्यूटी
राजनांदगांव 5 फरवरी। राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार, परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना प्रारंभ की है। नगर निगम सीमाक्षेत्र में निवासरत पात्र महिलाओं को योजना का लाभ देने वार्ड में स्थित आंगनबाडी भवनों में आवेदन प्रक्रिया की जायेगी।
आवेदन हेतु जिलाधीश श्री संजय अग्रवाल के निर्देश पर निगम आयुक्त श्री अभिषेक गुप्ता ने अधिकारियों व कर्मचारियों को दायित्व सौपा है,जिसके तारतम्य में उपायुक्त श्री मोबिन अली को नोडल अधिकारी बनाया गया है एवं सहायक राजस्व निरीक्षकों, वार्ड प्रभारियों तथा आगनबाडी कार्यकर्ता व सहायिकाओं की ड्यूटी लगायी गयी है। जिनके द्वारा अपने अधिनस्त आंगनबाडी केन्द्रों में आवेदन वितरण व जमा करने की कार्यवाही की जावेगी।
निगम आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि निगम सीमाक्षेत्र के पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देने 5 फरवरी से 20 फरवरी तक वार्ड में स्थित आंगनबाडी भवनों में आवेदन प्राप्त कर जमा लिया जायेगा।
आवेदन निःशुल्क लिया जावेगा। पात्र आवेदक स्वयं पोर्टल के माध्यम से एवं मोबाईल एप द्वारा भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आंगनबाडी केन्द्रों में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। आवेदन प्रक्रिया उपरांत पात्र महिला हितग्राही को राशि का अंतरण 8 मार्च 2024 को किया जाएगा।
आयुक्त श्री गुप्ता ने पात्रता के संबंध में बताया कि महतारी वंदन योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी महिला पात्र है।
आवेदक के कैलेण्डर वर्ष अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है, उस वर्ष की 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। विधवा, तकालशुदा, परित्यक्ता महिला भी योजना के पात्र होंगी। हितग्राही पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला आवेदक को स्वसत्यापित स्वयं की पासपोर्ट साईज फोटो, स्थानीय निवासी के संबंध में निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दस्तावेज, स्वयं का एवं पति का आधार कार्ड, यदि हो तो स्वयं का एवं पति का पैन कार्ड, विवाह का प्रमाण पत्र या ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि विवाहित होने की पुष्टि के संबंध में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध न हो तो विवाहित महिला द्वारा स्वघोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।
आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि विधवा होने की स्थिति में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में समाज द्वारा जारी, वार्ड या ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं जन्म प्रमाण पत्र कक्षा 10वीं या 12वीं की अंकसूची या स्थानांतरण प्रमाण पत्र,
पैन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस, पात्र हितग्राही का बैंक खाते का विवरण एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति, स्वघोषणा पत्र या शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि महिला हितग्राही के पास मोबाईल नंबर नहीं है, तो इसके स्थान पर हितग्राही द्वारा राशन कार्ड की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्यतरू प्रस्तुत किया जाना होगा।
आयुक्त श्री गुप्ता ने बताया कि महतारी वंदन योजनांतर्गत जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता हो, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मण्डल, स्थानीय निकास में स्थायी, अस्थायी या संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग एवं तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी हो,
जिनके परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक हो, जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम या मण्डल में वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हो, वे महिलाए योजना के लिये पात्र नहीं होगे। उन्हांेने कहा कि महतारी वंदन योजना का लाभ लेने अपने नजदीकी आंगनबाडी केन्द्रों में 20 फरवरी तक आवेदन लेकर जमा कर सकते है।