राजनांदगांव: रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कफ्र्यू, मास्क के बिना घूमते पाए जाने पर 500 रूपए जुर्माना…

राजनांदगांव 30 मार्च 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा ने वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिले में धारा 144 प्रभावशील किया है।

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जिसके अंतर्गत प्रभावशील धारा 144 के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधात्मक आदेश अधिरोपित किया गया है। आदेश के अनुसार रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कफ्र्यू लगाया गया है। रात्रि 9 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। रात्रि 9 बजे के बाद दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। रेस्टोरेंट, खाने का होटल, टिफीन सेवा संबंधी होटल रात्रि 10 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके पश्चात् खुला पाये जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। अस्पताल, दवाई दुकान एवं पेट्रोल पम्प प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।


जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे, अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा। जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जायेगी। होम आईसोलेशन का कठोरता से पालन करना होगा। जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, यदि उसके द्वारा होम आईसोलेशन के लिए निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर कोविड-19 केयर सेन्टर में तत्काल भर्ती कराया जायेगा।

प्रत्येक व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति मास्क के बिना घूमते पाया जाएगा, उसके विरूद्ध शासन द्वारा निर्धारित 500 रूपए जुर्माना की राशि से दंडित किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे।