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राजनांदगांव: वार्ड परिसीमन खिलाफ दायर याचिका हाई कोर्ट से खारिज, नए बदलाव अनुसार होंगे चुनाव!

राजनांदगांव। जुलाई महीने में की गई परिसीमन प्रक्रिया के तहत राजनांदगांव नगर निगम के कुल 23 वार्डों की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है इसमें पूर्व में रहे वार्ड 21 मेडिकल वार्ड को विलोपित करने एवं वार्ड 30 कैलाश नगर को दो हिस्से में बांटने से वार्ड 21 से 30 के मध्य वाले वार्डों के क्रमांक में एक अंक की कमी आई है।

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शहर के 51 वार्ड में कुल जनसंख्या 163114 है। इसमें अनुसूचित जाति के 12.67% यदि 20701 जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति के 5.73 प्रतिशत यानी 9342 जनसंख्या है प्रत्येक वार्ड की औसत जनसंख्या 3198 है।

राजनंदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष एवं पार्षद कुलबीर सिंह छपरा राजनांदगांव नगर निगम में किए गए परिसीमन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी उन्होंने प्रशासन द्वारा किए गए परिसीमन के खिलाफ या चिक दायर कर कहा था कि जब 2011 की जीत करना के आधार पर परिसीमन किया गया है तो नए परिसीमन की जरूरत ही नहीं है इससे पहले भी 2019 में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जा चुका है

इसके साथ ही किसी भी वार्ड में 15वीं सदी तक ही नए इलाका यह जनसंख्या जोड़ा जाना चाहिए परंतु स्थानीय प्रशासन ने 50 फ़ीसदी तक जनसंख्या एवं इलाके को कई वार्डों में जोड़ा है जो भी नियम अनुसार गलत है इसके अलावा ने परिसीमन में कई वार्डो का आरक्षण में प्रभावित हो रहा है जिसके खिलाफ भी याचिका लगाई गई थी हालांकि हाई कोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया है।

शासन के आदेश बाद राजनांदगांव नगर निगम में प्रशासन द्वारा किए गए परिसीमन के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर याचिका खारिज कर दी गई है मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रदेश भर में दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है जिसके चलते अब आने वाले दिनों में होने वाले निगम चुनाव नए परिसीमन के आधार पर ही कराया जाएगा जल्द ही शासन परिसीमन का अंतिम प्रकाशन भी करेगा।

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