back to top

राजनांदगांव : शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश किया गया जारी…


राजनांदगांव 18 जून 2025। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने राजनांदगांव शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए शहर के भीतर चारपहिया, तिपहिया वाहनों के आवागमन होने एवं अव्यवस्थित पार्किंग से जाम की स्थिति से निपटने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

Advertisements

जारी प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार चारपहिया एवं तिपहिया वाहनों को नगर के फव्वारा चौक, महावीर चौक, भगत सिंह चौक एवं भारतमाता चौक से सिनेमा लाईन की ओर प्रवेश सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित कर सड़कों को वन-वे किया गया है। साथ ही भारी वाहनों के लोडिंग-अनलोडिंग हेतु शहर के भीतर प्रवेश सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है।


उल्लेखनीय है कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टोरेट सभाकक्ष में महापौर श्री मधुसूदन यादव, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजनीतिक दल के पदाधिकारी, चेम्बर ऑफ कामर्स के पदाधिकारी एवं ट्रक, बस व ऑटो यूनियन की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सर्वसम्मति से आवश्यक निर्णय लिए गए थे।

Advertisements

You cannot copy content of this page