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राजनांदगांव: सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वाले 03 लोगो पर धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही…

      पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा (भ0पु0से0) के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेंद्र नायक के पर्यवेक्षण में अपराध के रोकथाम व नियंत्रण तथा काननू व शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु असामाजिक तत्वो के खिलाफ सतत अभियान कार्यवाही किया जा रहा है, 

चलाए जा रहे सतत अभियान के तहत दिनांक 02 दिसंबर 2025 के रात्रि में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा द्वारा जिला राजनांदगांव के अलग-अलग अनुभाग एवं साइबर सेल से टीम गठित कर थाना सोमनी क्षेत्र के विभिन्न ढाबा में चेकिंग कार्यवाही दौरान बाम्बे कलकता ढाबा के संचालक जितेन्द्र यादव पिता राजकुमार यादव उम्र 30 साल निवासी टेडेसरा थाना सोमनी जिला राजनांदगांव छ0ग एवं शिव शक्ति काठियावाडी ढाबा के संचालक राजू पिता किंगा भाई उम्र 34 साल निवासी शिवशक्ति काठियावाडी ढाबा सोमनी द्वारा अपने ढाबा में शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने पर धारा 36

(च) आबकारी एक्ट की कार्यवाही किया गया साथ ही दोनों ढाबा संचालकों को प्रतिबंधित करने पृथक से धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्यवाही किया गया इसी तरह ग्राम देवादा सांई ढाबा, 

खन्ना ढाबा के पास सार्वजनिक स्थान देवादा में शराब सेवन करने वाले 01. निलेश शर्मा उर्फ लाला पिता श्याम सुंदर शर्मा उम्र 30 साल निवासी हुडको भिलाई जिला दुर्ग, 02. अखिलेश सोरी पिता अनिल सोरी उम्र 29 साल निवासी नेहरू नगर ईस्ट कुसुम गार्डन के पास दुर्ग, 03. अभिषेक बैद पिता सुभाष बैद उम्र 40 साल निवासी दरोगा चाल बसंतपुर राजनांदगांव के विरूद्ध धारा 36(च) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया।
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