रायपुर : एक अप्रैल से मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, सरकार देगी हर महीने 2500 रू.बेरोजगारों को, विभागीय आदेश जारी…

रायपुर – 6 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में कहा शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नई योजना शुरू की जाएगी ।
रोजगार एवं पंजीयन केंद्र में रजिस्टर्ड कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार से कम होगी उन्हें अधिकतम 2 वर्ष तक 2500रू. प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं । इसके लिए 2 सौ 50 करोड़ का नई मद से प्रावधान रखा गया है।

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मुख्यमंत्री की इन बातों से प्रदेश के बेरोजगारों के उम्मीदें बढ़ी हैं लाखों युवाओं में खुशी भी हैं कि उन्हें हर महीने 2500 रु. की मदद सरकार से बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलेगी । रोजगार विभाग के सचिव टोपेश्वर वर्मा ने बताया कि 1 अप्रैल से प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रुपए हर महीने भत्ता देने की स्वीकृति मिल चुकी है। इसका आदेश जारी किया गया है इसकी जानकारी प्रदेश के मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय राज्यपाल के सचिव और प्रदेश के सभी रोजगार अधिकारियों को भेज दी गई है ।

इस योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल के लिए भत्ता मिलेगा अगर 1 साल में नौकरी ना मिले तो 1 साल के लिए भर्ती की अवधि को बढ़ाया जा सकता है।
मगर किसी भी प्रकरण में यह अवधि 2 साल से अधिक नहीं होगा । परिवार में अगर किसी की ग्रुप डी,या चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी छोड़कर इसके अलावा अन्य स्तर पर सरकारी नौकरी है तो भत्ता नहीं मिलेगा।

पूर्व वर्तमान मंत्री राज्य मंत्री, सांसद पूर्व या वर्तमान विधायक, निगम के पूर्व या वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्य को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। 10 हजार या उससे ज्यादा की मासिक पेंशन हासिल करते हैं उनके परिवार के सदस्य को भत्ता नहीं मिलेगा।

पात्रता की शर्ते

आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है, उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है, जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र में पंजीकृत हों, या रोजगार पंजीयन दो साल पुराना हो, आवेदक की आय का कोई स्त्रोत न हो, परिवार की कुल आय 2 लाख 50 हजार सालाना हो इससे अधिक नहीं चलेगा, परिवार से मतलब पति, पत्नी या माता-पिता से है।

कैसे मिलेगा बेरोजगारी भत्ता ?

बेरोजगारी भत्ते पूरी योजना की जानकारी रोजगार विभाग पंचायत विभाग और नगरीय प्रशासन विभाग की वेबसाइट पर होगी। जनपद पंचायतें, नगर निगम, नगर पालिका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, ग्रामीण इलाके में जनपद पंचायत, शहरी इलाके में नगर पालिका या नगर निगम में आवेदन होंगे। ये नगरीय निकाय या ग्रामीण संस्थाएं ही परीक्षण करेंगी कि आवेदक भत्ते के लिए पात्र है नहीं यही संस्थाएं भत्ता स्वीकृत करेंगी। जिन आवेदकों को जनपद, नगर निगम, नगर पालिका स्वीकृत करेंगे, उनको रोजगार विभाग भत्ते की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजेगा।