
ट्रैफिक नियमों, हेलमेट पहनने की अनिवार्यता, ज़ेब्रा क्रासिंग, रेड लाइट पालन जैसे विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी गई।

स्कूली छात्रों को कम उम्र में वाहन चलाने से होने वाले दुर्घटनाओं, कानूनी सजा, और जानमाल के नुकसान से अवगत कराया गया।
छात्रों को बताया गया कि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा दोपहिया या चौपहिया वाहन चलाना अपराध है, जिसमें चालान, लाइसेंस रद्दीकरण और माता-पिता/ अभिभावकों पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
शहर के स्कूली बच्चों को 18 वर्ष से पहले मोटरसाइकिल नहीं चलाने हेतु पुलिस द्वारा जागरूक किया गया
बच्चों से बातचीत करते हुये पुलिस द्वारा कहा कि स्कूल बस, साइकिल या अभिभावकों की सहायता से स्कूल सुरक्षित स्कूल जायें।
पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से अपील की कि वे माता-पिता की बैठक में इस विषय को गंभीरता से उठाएं और बच्चों को वाहन न देने का संकल्प लें।
यह अभियान सड़क सुरक्षा के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के 12 स्कूलों में पुलिस द्वारा पहुंच कर स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया।
साथ ही बच्चों संबंधी अपराध जैसे गुड टच-बैड टच एवं नशमुक्ति के संबंध में भी जागरूक किया गया।

राजनांदगांव। आज दिनांक 18.07.2025 को पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) मुकेश ठाकुर, नगर पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र नायक के नेतृत्व में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक रामेन्द्र सिंह, थाना प्रभारी बसंतपुर निरीक्षक एमन साहू, थाना प्रभारी लालबाग निरीक्षक राजेश साहू, पुलिस चौकी चिखली प्रभारी निरीक्षक अरूण नामदेव, पुलिस चौकी सुरगी प्रभारी शंकरगिरी गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक कार्यालय रीडर-1 से निरीक्षक नंदकिशोर गौतम, पुलिस लाईन से निरीक्षक रामकृष्ण मरकाम सहित 160 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर (01) पीएम श्री सर्वेसरदास नगर पालिका निगम स्कूल राजनांदगांव,

(02) पदुमलाल पुन्ना लाल बक्सी, (03) नीरज पब्लिक स्कूल, (04) गायत्री विद्या पीठ, (05) रॉयल किड्स कॉनवेंट स्कूल, (06) जेएमजे स्कूल, (07) बॉल भारती पब्लिक स्कूल, (08) गुरूनानक पब्लिक स्कूल, (09) गुजरात हाइयर सेंकडरी स्कूल, (10) वांडर पब्लिक स्कूल, (11) युगांतर पब्लिक स्कूल, (12) राजाबलराम दास स्टेट हाई स्कूल में यातायात के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें छात्रों को 18 वर्ष की आयु से पहले दोपहिया वाहन (मोटरसाइकिल, स्कूटी) चलाने के दुष्परिणामों और कानूनी प्रतिबंधों के बारे में जानकारी दी गई।









































