
राजनांदगांव। जिले के गैंदाटोला थाना क्षेत्र में हार्वेस्टर वाहन को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर बिजली पोल को क्षतिग्रस्त करने वाले चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं विद्युत अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया है। घटना के कारण गांव में रातभर बिजली आपूर्ति बाधित रही और बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बचाव हुआ।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कनिष्ठ अभियंता कार्यालय डोंगरगांव में पदस्थ ताम्रध्वज पिस्दा ने थाना गैंदाटोला में शिकायत दर्ज कराई थी कि 5 जून 2026 की रात करीब 8 बजे ग्राम हैदलकोड़ो के बाजार चौक गली मार्ग पर एक हार्वेस्टर चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए विद्युत विभाग के आरएस जॉइस्ट पोल को टक्कर मार दी। टक्कर से पोल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे गांव के अधिकांश हिस्सों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई।
विद्युत विभाग के अनुसार, पोल क्षतिग्रस्त होने से लगभग 18 हजार रुपये का नुकसान हुआ। घटना स्थल के आसपास आवासीय क्षेत्र होने के कारण लोगों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक मंजूलता बाज के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी गैंदाटोला निरीक्षक राजेश कुमार साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी मनीष कुमार उके (25 वर्ष), निवासी ग्राम हैदलकोड़ो को गिरफ्तार किया।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने हार्वेस्टर स्वयं चलाने और दुर्घटना करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त करीब 25 लाख रुपये मूल्य के हार्वेस्टर वाहन को भी जब्त कर लिया है।
थाना गैंदाटोला में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 37/26 के तहत धारा 281 बीएनएस एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 139 के अंतर्गत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।










































