राजनांदगांव:प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनांतर्गत ऋण लेने आवेदन आमंत्रित…

योजना का लाभ के लिये ऋण लेने शहरी पथ विक्रेताओ से आॅनलाईन आवेदन करने
महापौर ने की अपील

राजनांदगांव 16 जुलाई। भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनांतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को निजी व्यवसाय के लिए व्यक्तिगत ऋण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है, योजना का क्रियान्वयन करने नगर निगम राजनांदगांव क्षंेत्रांतर्गत निवासरत छोटे व्यवसायियों से भी आॅनलाईन आवेदन लिया जा रहा है।


प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ लेने निगम सीमाक्षेत्र के शहरी पथ विक्रेता एवं छोटे दुकानदारो द्वारा विभिन्न बैको से ऋण लेने आॅनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है। योजनांतर्गत बैको के माध्यम से तीन स्तर में प्रथम ऋण राशि 15 हजार रूपये, प्रथम ऋण अदायगी करने पर द्वितीय ऋण रूपये 25 हजार एवं द्वितीय ऋण अदायगी करने पर तृतीय ऋण राशि 50 हजार रूपये का ऋण देने का प्रावधान है। योजनांतर्गत ऋण पर हितग्राही द्वारा नियमित रूप से ऋण अदायगी करने पर बैक द्वारा ली जाने वाली ब्याज राशि में 7 प्रतिशत की राशि अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान किया गया है।


योजना आरंभ से वर्तमान तक ऋण प्रकरणो में प्रथम ऋण राशि 15 हजार रूपये के लिए 2029 लोगो को, द्वितीय ऋण रूपये 25 हजार के लिए 609 लोागो को एवं तृतीय ऋण राशि 50 हजार रूपये के लिए 139 लोगो को ऋण प्रदान किया गया है, इस तरह कुल 2840 पथ विक्रेताओ एवं छोटे दुकानदारो को विभिन्न बैंको के माध्यम से ऋण की अदायगी की जा चुकी है। उक्त वेंडर्स को अब तक 4.39 करोड का ऋण एवं 9 लाख रूपये की ब्याज अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है।

इस संबंध में आयुक्त श्री जी.आर. मरकाम ने बताया कि निकाय क्षेत्रांतर्गत विभिन्न बैको में लगभग 522 प्रकरण लंबित होने पर बैंको को ऋण की स्वीकृति एवं वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया है। यह योजना छोटे दुकानदारो एंव गरीबो के लिए लाभकारी तथा आर्थिक व वित्तीय सुविधा पहुचाने में बहुत मददगार साबित हो रही है। योजना का लाभ लेने नजदीकी च्वाईस सेन्टर एवं कम्प्यूटर दुकानों में ऋण लेने हेतु आॅन लाईन आवेदन कर सकते है।


प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में महापौर श्री मधुसूदन यादव ने बताया कि निम्न वर्ग के लोग जिनके द्वारा फेरी लगाकर या छोटा मोटा व्यवसाय कर, गुजर बसर किया जाता है, उन्हे आर्थिक संबल प्रदान करने शासन द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना प्रारंभ किया गया है। शासन मंशा अनुरूप हमें योजनांतर्गत नियमानुसार उन्हें व्यवसाय करने ऋण प्रदान करना है। ऋण लेने के लिए आॅनलाईन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेंज जैसे आधार कार्ड, (मोबाईल नम्बर लिंग हो) बैंक पास बुक, मतदाता परिचय पत्र, 02 फोटो के साथ साथ मोबाईल फोन लाना अनिवार्य है। उन्होंने स्वयं के व्यवसाय हेतु ऋण प्राप्त करने आॅनलाईन आवेदन करने की अपील की हैै।