
राजनांदगांव। गणेश चतुर्थी पर्व के दौरान जिले में स्थापित गणेश पंडालों, स्थल सजावट एवं विसर्जन झांकियों की सुरक्षा को लेकर जिला अग्निशमन विभाग ने आयोजकों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पर्व के दौरान पंडालों एवं झांकियों में बड़ी मात्रा में विद्युत उपकरणों और सजावटी लाइटों का उपयोग किया जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट के कारण आगजनी की आशंका बनी रहती है।

जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी के आदेशानुसार सभी गणेश पंडाल एवं विसर्जन झांकी आयोजकों को अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के अनुसार प्रत्येक गणेश पंडाल में एक नग तथा स्थल सजावट एवं विसर्जन झांकी में दो नग 4 किलोग्राम क्षमता वाले फायर एक्सटिंग्विशर अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाने हैं।
अग्निशमन विभाग ने आयोजकों से विद्युत सजावट के दौरान विशेष सावधानी बरतने तथा आगजनी जैसी किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पंडाल एवं झांकी स्थलों पर अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक बताया गया है।











































