
राजनांदगांव। थाना सोमनी क्षेत्र के ग्राम अंजोरा स्थित मिनी स्टेडियम में गाली-गलौच करने से मना करने पर एक युवक पर पत्थर और शराब की टूटी बोतल से हमला करने का मामला सामने आया है। घटना में युवक के सिर, गर्दन और पेट में गंभीर चोटें आई हैं। सोमनी पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, प्रार्थी ने थाना सोमनी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 30 सितंबर 2026 को उसके परिचित देवेन्द्र कुमार लहरे उर्फ गट्टू ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। प्रार्थी के ग्राम अंजोरा स्थित मिनी स्टेडियम पहुंचने के बाद आरोपी द्वारा फोन नहीं उठाने की बात को लेकर उसके साथ गाली-गलौच की जाने लगी। जब प्रार्थी ने गाली-गलौच करने से मना किया तो आरोपी ने हाथ में रखे पत्थर से उसके सिर पर वार कर दिया।
आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने पास में पड़ी शराब की खाली बोतल को तोड़कर उसके टुकड़े से युवक के गर्दन और पेट पर भी हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सोमनी में धारा 296, 109(1) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई।
पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन, नगर पुलिस अधीक्षक के.पी. मरकाम के पर्यवेक्षण और थाना प्रभारी सोमनी निरीक्षक एमन साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की।
पुलिस ने आरोपी देवेन्द्र कुमार लहरे उर्फ देवेन्द्र उर्फ गट्टू (18 वर्ष), पिता ओमप्रकाश लहरे, निवासी ग्राम फुसेरा, थाना बिरेझर, जिला धमतरी, हाल निवासी ग्राम कोपेडीह, थाना सोमनी, जिला राजनांदगांव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में आरोपी ने घटना करना स्वीकार किया।
इसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।










































