
राजनांदगांव। शेयर ट्रेडिंग में निवेश और पैसा दोगुना करने का झांसा देकर करीब 4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी तथा एक व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने चार आरोपियों की औपचारिक गिरफ्तारी की है। आरोपियों को हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश के तहत जमानत मुचलके पर रिहा किया गया है।
पुलिस के अनुसार, मृतक कोमल साहू ने 17 अक्टूबर 2025 को मानसिक तनाव के चलते जहरीला पदार्थ सेवन कर लिया था। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मर्ग जांच के दौरान पुलिस को मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल डेटा की जांच की गई। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मोहम्मद अजीज खान ने शेयर मार्केट में निवेश और कथित तंत्र-मंत्र के जरिए रकम दोगुनी करने का लालच देकर मृतक से करीब 4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। रकम वापस नहीं मिलने और कर्जदाताओं के दबाव के चलते मृतक मानसिक तनाव में था। मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 130/2026 के तहत धारा 318(4), 108, 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी अजीज खान को इंदौर से 3 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया था। वहीं आरोपी योगेन्द्र कुमार साहू को 9 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।
आगे की जांच और साक्ष्य संकलन के आधार पर पुलिस ने बलराम साहू (46), युवराज साहू (38), मिलाप राम साहू (62) और शुभम साहू (26) को 4 अक्टूबर 2026 को मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। हाईकोर्ट बिलासपुर के आदेश के तहत चारों को जमानत मुचलके पर रिहा किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में अन्य आरोपियों के संबंध में भी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर और नगर पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी निरीक्षक उपेन्द्र कुमार शाह के नेतृत्व में की गई।










































