राजनांदगांव- कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के रोकथाम हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 3304 / अ.जि.द. / सां.लि. / 2021 दिनांक 15.05.2021 द्वारा राजनांदगांव जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये थे।
Advertisements

अतएव ग्रीष्मकालीन रबी फसलों के उत्पादों की खरीदी / बिकी / निलामी संबंधी मंडियों के संचालन की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है-










































