
राजनांदगांव 14 सितम्बर। शासन के निर्देश छ.ग. अनाधिकृत विकास नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 के अनुसार एवं कलेक्टर तथा अध्यक्ष जिला नियमितिकरण समिति के निर्देशानुसार छ.ग. अनाधिकृत विकास नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम/नियम 2022 के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु उक्त अधिनियम/नियम की जानकारी उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा पी.पी.टी. के माध्यम से अवगत कराया जाना है।
उक्त आशय की जानकारी देते हुये निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि शासन एवं जिलाधीश के निर्देशानुसार छ.ग. अनाधिकृत विकास नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम/नियम 2022 के प्रावधानों को जनहित में क्रियान्वयन करने अधिनियम/नियम की जानकारी उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा पी.पी.टी. के माध्यम से जनता के बीच प्रस्तुतिकरण कर अवगत कराया जाना है। उक्त नियम को अवगत कराने 16 सितम्बर 2022 दिन शुक्रवार को प्रातः 11ः00 बजे से नगर निगम टाउनहाल सभागृह में कार्यशाला आयोजित किया गया है।
आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने माननीय महापौर सहित निगम अध्यक्ष, नेताप्रतिपक्ष, समस्त पार्षदगण, नामांकित पार्षदगण के अलावा समस्त बिल्डर, कालोनाईजर, समस्त पंजीकृत इंजिनियर, वास्तुविद सहित चेम्बर आफ कार्मस के अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों से उक्त कार्यशाला में 16 सितम्बर को उपस्थिति की अपील की है।









































