
राजनांदगांव – मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 11.10.2022 को प्रार्थीया नाबालिक पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ थाना छुरिया उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि आरोपी भूपेन्द्र कुमार राय पिता रविन्द्र नाथ राय उम्र 21 साल साकिन भोलापुर थाना छुरिया जिला राजनांदगांव के द्वारा पीड़िता को फोन करके बोलने लगा कि अगर तुम मिलने नहीं आयेगी तो तेरा फोटो मोबाईल में वायरल कर दुंगा कहकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती कर कई बार बलात्कार किया तथा दिनांक 07/10/2022 को नाबालिक पीड़िता के मोबाईल में इन्स्टाग्राम में पीड़िता का फोटो को अपलोड कर दिया था।
तब पीड़िता के मना करने पर आरोपी भूपेन्द्र कुमार राय के द्वारा मॉ-बहन की गाली-गलौच कर पीड़िता को विडियो/फोटो वायरल कर दुंगा कहकर धमकी देते हुए अपने घर में बुलाकर जबरदस्ती बलात्कार किया है कि रिपोर्ट पर मामला गंभीर प्रकृति का होने से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी श्री रामअवतार ध्रुव द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना छुरिया में अपराध क्रमांक 413/2022 धारा 376 (2) (द) 294, 506 भादवि, 4, 6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण के आरोपी भूपेन्द्र कुमार राय का पता तलाश के दौरान भिलाई में होने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के निर्देशन पर टीम तैयार कर भिलाई रवाना किया गया। भिलाई में संभावित स्थानों पर दबिश देकर आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल मिली। आरोपी भूपेन्द्र कुमार राय से पूछताछ करने पर घटना दिनांक समय को घटना कारित करना स्वीकार करने पर आज दिनांक 12.10.2022 के 10ः30 बजे विधिवत् गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय होने से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक श्री रामअवतार ध्रुव, प्र.आर. 799 संतोष नायक, प्र.आर. 744 अफजल खान, आर.296 रोहित मंडावी, आर.637 प्रकाश मंडावी, म.आर. 405 खिलेष्वरी साहू का विषेश योगदान रहा।









































