
बालोद। शादी का प्रलोभन देकर युवती के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरप्तार कर जेल भेज दिया।
मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक बालोद डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन तथा एएसपी हरीश राठौर, एसडीओपी कर्ण कुमार उके के निर्देशन में थाना डौंडी में दर्ज भारा 376 (2) (ठ्ठ), 506 भादवि के आरोपी सालिक राम टावरे पिता सुखचंद टावरे (34 वर्ष) निवासी रंगकठेरा थाना गुण्डरदेही की गिरप्तारी हेतु थाना प्रभारी कैलाश मरई के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा आरोपी को अर्जुन्दा से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने पर उसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया।
पुलिस थाना डौण्डी में पीड़िता ने बीते 01/01/2023 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि सात माह पूर्व 14/05/2022 को रात्रि में आरोपी सालिकराम टावरे ने पीड़िता के नानी घर शादी का प्रलोभन देकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया बीच-बीच में जब भी पीड़िता के नानी के घर आता था तो पीड़िता के साथ संबंध बनाता था। आरोपी के प्रलोभन में संबंध बनाने से जब पीडित तीन माह की गर्भ में थी तब आरोपी सालिक राम टावरे को गर्भ के बारे में बतायी तो आरोपी ने कुछ दिन बाद शादी कर घर ले जाने का भरोसा दिलाया।
इस दौरान पीड़िता छह माह की गर्भवती हो गयी। आरोपी सालिकराम टावरे 26/12/2022 को पीड़िता के नानी के घर आया और पीड़िता को शादी कर पत्नी बनाकर अपनी घर में रखूंगा कहकर अपनी मोटर सायकल में बिठाकर घोटिया के जंगल में ले जाकर अपने पास कीटनाशक दवाई के डिब्बे में से एक डिब्बा को पीड़िता को पीने बोला, पीड़िता के मना करने पर जान से मारने की धमकी देकर कीटनाशक की एक डिब्बा को अपने साथ लेकर वहां से भाग गया
तब पीड़िता जंगल से भटकते हुए किसी तरह झलमला होते हुए आरोपी के घर रंगकठेरा गई तो वहां पर आरोपी नहीं था फिर वापस अपने घर आकर घटना के बारे में अपने मां एवं भाई को बताकर थाने डौण्डी में आरोपी के विरूद्ध धारा 376 (2) (n), 506 भादंवि पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। विवेचना दौरान आरोपी को अबादीपारा कॉलेज नर्सरी के पास अर्जुन्दा से अभिरक्षा में लाकर पूछताछ करने पर पीड़िता के साथ अपराध करना स्वीकार करने पर आरोपी को गिरप्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल निरूद्ध किया गया।