राजनांदगांव 06 नवम्बर 2024। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत झारखंड राज्य में 13 नवम्बर 2024 एवं 21 नवम्बर 2024 तथा महाराष्ट्र राज्य में 20 नवम्बर 2024 को मतदान किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के तहत आने वाले कारखानों व कारोबार व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में संबंधित राज्य के नियोजित प्रत्येक व्यक्ति या कार्यरत श्रमिक को मतदान के दिन संवैतनिक अवकाश घोषित किया गया है।
पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र एवं झारखंड के मतदाता जो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोबार व व्यवसाय में नियोजित या कार्यरत है, उन्हें अपने गृह राज्य में मतदान दिवस के दिन संवैतनिक अवकाश प्रदान करने निर्देशित किया गया है।
ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किए जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते है, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने कहा गया है।