अटल नगर, दिनांक 27/04/2023 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों हॉस्पिटैलिटी (Guestship) एवं होटल मैनेजमेंट में प्रशिक्षण हेतु नियम, शर्ते तथा आवेदन पत्र का प्रारूप –
1.लाभान्वितों की संख्या – योजनांतर्गत कुल 100 छात्र / छात्राओं (अभ्यर्थियों) को लाभान्वित किया जायेगा। बजट उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य परिवर्तनशील होगा । हॉस्पिटैलिटी (Guestship) एवं होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण
2. हॉस्पिटैलिटी (Guestship) एवं होटल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण – यह प्रशिक्षण पूर्णकालिक होगा एवं प्रशिक्षणार्थी को प्रशिक्षण अवधि में अन्यत्र किसी नियमित पाठ्यक्रम अथवा नौकरी / व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी।
3. प्रशिक्षण व्यय एवं आवासीय सुविधा – चयनित किए गए समस्त प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण व्यय शासन द्वारा वहन किया जाएगा । उक्त प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास में रहने एवं मेस व्यवस्था हेतु प्रशिक्षण प्रदाता संस्था को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- आवेदन प्रारंभ : 27-04-2023
चयन प्रक्रिया
प्रथम स्क्रीनिंग में प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जायेगा तथा न्यूनतम योग्यता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों में से निर्धारित लक्ष्य का अधिकतम 1.50 ( डेढ़) गुणा अभ्यर्थियों को काउसिलिंग / साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। प्रथम स्क्रीनिंग पश्चात कक्षा 12वीं के प्रावीण्यता का 80 प्रतिशत तथा काउंसिलिंग / साक्षात्कार का 20 प्रतिशत वेटेज के आधार पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन प्रशिक्षण देने हेतु चयनित प्रशिक्षण संस्थान की सहमति से किया जायेगा । काउसिलिंग / साक्षात्कार हेतु आवेदक को स्वयं के व्यय पर उपस्थिति होना होगा ।
अनिवार्य शर्ते
1.अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी की जाति छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति / जनजाति के घोषित सूची में होना चाहिए। आवेदक स्थायी जाति प्रमाण पत्र तथा जाति सत्यापन प्रमाण पत्र रखता हो ।
3. अभ्यर्थी की आयु (01.01.2023 की स्थिति में) 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
4. अभ्यर्थी को मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी विशय में हायर सेकेण्डरी (10+2) परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए ।
5. अंग्रेजी बोलने एवं लिखने की न्यूनतम दक्षता होनी चाहिए तथा 10+2 स्तर में अंग्रेजी एक विषय होना चाहिए, जिसमें उत्तीर्ण होना चाहिए ।
6. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित आय सीमा अनुसार परिवार की समस्त स्त्रोतों से आय रू. 2.50 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए ।
7. प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष होगी, (09 माह की कक्षायें एवं 03 माह Out Door Catering) जिसमें फण्ट ऑफिस, किचन, फुड एण्ड बेवरेजेस सर्विसेज, हाऊस किपिंग, क्लास रूम, लायब्रेरी, फिटनेस, ग्रुमिंग एवं इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि पर कक्षाएं संचालित की जावेगी एवं किसी स्थानीय या आऊटसोर्स करके प्रतिष्ठित कंपनी / संस्थान में ऑन-जॉब प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा ।
क्लास रूम एवं ऑन-जॉब प्रशिक्षण की अवधि डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होगी।