चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि ‘मनोरोगी गुस्सैल पत्नी के साथ जीवन बिताना आजीवन यातना जैसा है’। यह कहते हुए कोर्ट ने पति की ओर से दाखिल की गई तलाक की याचिका को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने कहा, ‘पति की ओर से तलाक का केस दाखिल करने के तुरंत बाद ही पत्नी ने दहेज को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई थी, ऐसा करना उसके रवैये को दर्शाता है।
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‘चिका में पति ने बताया कि वह अमृतसर के निवासी हैं और उनकी शादी साल 2011 में हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद ही उनकी पत्नी का गुस्सैल रवैया सामने आने लगा और वक्त के साथ ही उसकी पत्नी का गुस्सा बढ़ता गया। याचिकाकर्ता ने बताया कि उसकी बेटी के जन्म के बाद तो स्थिति और भी खराब होने लगी। पहले उसकी पत्नी ने घर के काम करने से इनकार कर दिया।