धमतरी । पुलिस अधीक्षक प्रशान्त ठाकुर ने कार्यभार संभालते ही लूट, चोरी, नकबजनी तथा संपत्ति संबंधी अपराधों पर लगाम लगाने विजिबल एवं बेसिक पुलिसिंग अनुसार आसूचना तंत्र मजबूत करने सतत पैदल पेट्रोलिंग व गस्त सुदृढ़ करने सभी थाना व चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने संदिग्ध व्यक्तियों एवं निगरानी बदमाशों की जांच कर उन पर भी सतत निगाह रखने कहा है। स्वयं भी देर रात्रि तक भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं।
प्रार्थी सलाहउद्दीन कुरैशी पिता जहीर अहमद निवासी साई मंदिर गली पोस्ट ऑफिस वार्ड धमतरी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने दोस्त करीम खान के साथ मोटरसाइकिल में हटकेशर वार्ड स्थित शराब भट्टी अपने नौकर को खोजते हुए गया था कि जगदीश ठेला में बैठे बिटू उर्फ कृष्णा नायक एवं उसके अन्य साथियों ने शराब पीने के लिए दोनों से पैसे मांगे, पैसा देने से मना करने पर बिट्टू उर्फ कृष्णा नायक ने अपनी जेब से स्प्रिंगदार चाकू निकालकर करीम खान की जांघ पर वार किया, जिससे करीम खान घायल होकर गिर गया, तब उसके जेब से नगदी रकम लूट ली तथा बीच-बचाव करने पर उसके साथ भी मारपीट की ।
उक्त रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में आरोपी बिट्टू उर्फ कृष्णा नायक एवं उसके अन्य साथियों के विरुद्ध धारा 394 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी प्रकार प्रार्थी बसंत पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि हटकेशर बाजार चौक के पास 14 जनवरी को बड़े भाई बंशी लाल पटेल के साथ ठेला लगाया था। उसी समय मनीष साहू ने आकर समोसा पार्सल मांगा तथा पैसा मांगने पर नहीं दूंगा कहकर वाद-विवाद किया और उसी दिन पुन: शाम को मनीष अपने दोस्त बिटटु नायक और एक अन्य के साथ आया और उधारी नास्ता देने के लिए मना करते हो कहकर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर बटंची चाकु से मारा।
बड़ा भाई बंशीलाल पटेल बीच बचाव करने आया तो उसके उपर भी चाकू से वार कर दिया। उक्त रिपोर्ट पर बिट्टू नायक, मनीष व अन्य के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में उपलब्ध साक्ष्य, आरोपी के मेमोरेंडम कथन व अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई तथा आरोपी को न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।