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कवर्धा : शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार….

कवर्धा एक युवती को शादी का झांसा देकर बीते साल भर से उसका शारीरिक शोषण करने वाले एक युवक को कवर्धा पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 271/21 धारा 376(2) (एन) के तहत कार्रवाई की है।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 20 अप्रैल को पीड़ित ने कवर्धा कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी टिकेश्वर साहू पिता बलराम साहू आयु 20 वर्ष निवासी मजगांव थाना कोतवाली जिला के द्वारा 3 मई 2020 से उसे शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर शारीरिक शोषण करते आ रहा है और अब शादी करने से इनकार कर रहा है।

पीड़िता की शिकायत पर थाना सिटी कोतवाली के अपराध क्रमांक 271 /21 धारा 376(2) (एन) भादवी पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है महिला संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराया गया । जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री रिचा मिश्रा के निर्देशन तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय पीआर कुजूर, उप पुलिस अधीक्षक अजाक डीआर मंडावी के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकेश सोम के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस टीम के द्वारा आरोपी के छुपे होने के हरसंभव स्थानों पर जाकर पता तलाश किया जा रहा था । तथा कोतवाली के सक्रिय मुखबिर उसे लगातार आरोपी के विषय में जानकारी ली जा रही थी।इसी दौरान आरोपी टिकेश्वर साहू पिता बलराम साहू आयु 20 साल निवासी मजगांव थाना कवर्धा को 14 मई को गिरफ्तार करने में सिटी कोतवाली कबीरधाम पुलिस को सफलता मिली है।


पीड़िता के अनुसूचित जाति का होने से प्रकरण में धारा 3(2)(5) एसी एसटी एक्ट जोड़कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश सोम के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली से उपनिरीक्षक गीतांजलि सिन्हा सहायक उपनिरीक्षक द्वारिका देश लहरे प्रधान आरक्षक राजकुमार चंद्रवंशी धन्ना सिंह आरक्षक राजेश्वर कोसरिया तथा साइबर सेल पुलिस टीम से साइबर सेल प्रभारी सहायक उपनिरीक्षक चंद्रकांत तिवारी आरक्षक आकाश राजपूत ने सराहनीय योगदान दिया।

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